नई दिल्ली । अगर आपने हाल में लोन के लिए अप्लाई किया होगा तो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा गया होगा। इनकम टैक्स रिटर्न से एक वित्त वर्ष एक टैक्सपेयर की आय और निवेश एवं कर देनदारी का पता चलता है। आयकर विभाग के किसी भी तरह के नोटिस से बचने के लिए ईमानदारी से आयकर रिटर्न भरना जरूरी होता है। वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने के लिए सरकार द्वारा तय समयसीमा के खत्म होने में अब बस दो दिन का समय बचा है। आपकी भी सालाना आय अगर 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना आवश्यक है।
आपने अगर अब तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर, 2020 का इंतजार मत कीजिए और तुरंत इनकम टैक्स रिटर्न भर दीजिए क्योंकि आखिरी वक्त में अक्सर सर्वर डाउन होने की समस्या देखी जाती है और समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आपको 10,000 रुपये तक की लेट फीस जमा करने पड़ सकती है।
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
स्टेप 1. आप इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग (E-Filing) वेबसाइट के जरिए घर बैठे आईटीआर भर सकते हैं। यह प्रक्रिया काफी सरल है। अगर आपने फॉर्म-16, टैक्स स्टेटमेंट जैसे डाक्युमेंट्स एकत्र कर लिए हैं तो आपको आईटीआर फाइल करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग ऑन करना होगा।
स्टेप 2. इस वेबसाइट के जरिए आईटीआर दाखिल करने के लिए इस पर अपना यूजर अकाउंट बनाना होगा। आप अपने पैन कार्ड नंबर और जन्म की तारीख की मदद से इस वेबसाइट पर साइन अप कर सकते हैं। यहां पैन कार्ड नंबर आपकी लॉग-इन आईडी होगी।
स्टेप 3. अब इस वेबसाइट पर लॉग-इन करें। आप यहां सीधे ऑनलाइन फॉर्म और एक्सएमलएल फाइल के जरिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि, ऑनलाइन फॉर्म के जरिए आईटीआर दाखिल करना आसान होता है।
स्टेप 4. इसके लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग-इन के बाद e-file section पर जाइए। यहां ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ को चुनिए।
स्टेप 5. यहां पैन कार्ड नंबर पहले से सेलेक्ट होता है। इसके बाद असेसमेंट ईयर में 2020-21 को चुनिए। उसके बाद फॉर्म को सेलेक्ट कीजिए। आपको अपनी कैटेगरी का फॉर्म चुनना होता है। इन्डिविजुअल (सैलरी), पेंशन इनकम, एक मकान (एक प्रॉपर्टी) से इनकम या अन्य स्रोतों से आय (लॉटरी के अतिरिक्त) वाले लोगों के मामले में फॉर्म ITR-1 यानी ‘सहज’ फॉर्म को सेलेक्ट करना होगा। वहीं, पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) होने की स्थिति में ITR-2 सेलेक्ट करना होगा। एक से अधिक घर होने की दशा में ITR-2A चुनें, लेकिन इस केस में कोई पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) नहीं होना चाहिए। ITR-3, ITR-4, ITR-4S फॉर्म कारोबारियों और पेशेवरों के लिए होता है। फिर फाइलिंग मोड में ओरिजिनल/ रिवाइज्ड को चुनना होगा। इसके बाद सबमिशन मोड में प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन या एक्सएमएल में किसी एक को चुनना होगा।
स्टेप-6. अगर आप वेतनभोगी तबके से आते हैं और आपकी सालाना आय 50 लाख रुपये से कम है तो फॉर्म-1 भरें। यहां आपको लगभग सभी तरह की जानकारी पहले से भरी हुई मिलेगी।
स्टेप-7. आपको यहां वेरिफिकेशन का सही तरीका चुनना है। आप आधार ओटीपी के जरिए ऐसा कर सकते हैं। वहीं, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक या अपडेटेड नहीं है तो आप ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भेजकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
कुछ जरूरी बातेंः आपको आईटीआर फॉर्म को ऑनलाइन भरते समय हर स्टेप के बाद फाइल को सेव जरूर कर लेना चाहिए। आपको अपने पता, मोबाइल नंबर, बैंक खातों से जुड़े विवरण की भी जांच कर लेनी चाहिए और अगर उसमें कोई बदलाव करना हो तो वो समय रहते कर लेना चाहिए।